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    Home»हिमाचल प्रदेश»पुलिस महानिरीक्षक ने बेहतरीन कार्य के लिए रामपुर घाट पुलिस सहायता कक्ष के कर्मचारियों को दिया एवार्ड
    हिमाचल प्रदेश

    पुलिस महानिरीक्षक ने बेहतरीन कार्य के लिए रामपुर घाट पुलिस सहायता कक्ष के कर्मचारियों को दिया एवार्ड

    By Himachal VartaMay 12, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। पुलिस महानिरीक्षक दक्षिण खंड शिमला हिमांशु मिश्रा जिला सिरमौर के दौरे पर है जहां पर उन्होंने रामपुर घाट पुलिस सहायता कक्ष के कर्मचारियों को  सर्टिफिकेट प्रदान किये है।

    गौरतलब है कि यह पुलिस  सहायता कक्ष पुरूवाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काम करता है तथा बेहतरीन कार्य करने के लिए रामपुर घाट पुलिस सहायता कक्ष की पुलिस टीम को यह इनाम दिया गया है।

    पुलिस सहायता कक्ष के इंचार्ज हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह हेड कांस्टेबल बाबू राम कांस्टेबल अजय व लेडी कांस्टेबल सुनीता देवी ने बेहतरीन कार्य किया है तथा माइनिंग मास्क आदि के पांच लाख  से ज्यादा चालान करें हैं।

    वही अवैध शराब के तीन केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और आईएएस एक एनडीपीएस का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिसमें 265 नशे के कैप्सूल भी बरामद किए गए थे। वही 71 से ज्यादा शिकायतों का भी निपटारा किया गया है।

    डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि रामपुर घाट पुलिस सहायता कक्ष में पुलिस टीम बेहतरीन काम कर रही है। इस अवसर पर सिरमौर के पुलिस अधीक्षक खुशहाल शर्मा डीएसपी वीर बहादुर पुरुवाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ विजय रघुवंशी भी मौजूद थे।

    उन्होंने इस दौरान  उत्तराखण्ड़ की सीमा पर स्थापित नाकास्थल मीनस का दौरा किया तथा नाकास्थल पर तैनात पुलिस जवानों का कुशलक्षेम जाना और उनके रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था का जायजा भी लिया।

    इसके उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने पुलिस सहायता कक्ष कफोटा का दौरा भी किया और पुलिस सहायता कक्ष की कार्यप्रणाली को ओर अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    हिमांशु मिश्रा पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी खण्ड़ ने जिला सिरमौर में कोरोना महामारी के बहुत तेजी से फैलने और महामारी के कारण प्रतिदिन बढ़ रही मृत्यु दर को लेकर अपनी चिन्ता जाहिर करते हुए सिरमौर की जनता से अपील की हैं कि सभी लोग सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

    गौरतलब है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की अवहेलना करने पर जैसे मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करना, सार्वजनिक स्थान पर थूकना इत्यादि को लेकर हिमाचल पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 4098 चालान कर के 25, 43,600/-रूपऐ जुर्माना वसूल किया हैं।

    इसके अतिरिक्त विवाह समारोह के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर हिमाचल पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 15 चालान कर के 63000/-रूपऐ जुर्माना वसूल किया हैं। साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवलेहना करते हुए दुकानें खोलने पर पांच दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 19000 रूपऐ जुर्माना किया हैं।

    विवाह समारोह इत्यादि की चैंकिग तथा कर्फ्यू नियमों की अनुपालना हेतू उपमण्ड़ल पुलिस अधिकारियों के नियन्त्रण में प्रत्येक थाना स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है  और जिन्हे 24X7 सक्रिय रहते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतू निर्दिशित किया गया हैं।

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