नाहन (हिमाचलवार्ता)।– हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने के निर्णय के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। 16 मई को जारी आदेशों के मुताबिक प्रतिबंध और छूट के साथ जिला में 31 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू।कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह के लिए पैलेस, कम्युनिटी हॉल और टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। बिना बारात, डीजे और बैंड के घर के अंदर ही होंगी शादियां। आयोजकों को समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी।
जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सुबह और शाम की सैर सहित हर प्रकार की गैर जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी।
