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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 का पालन नहीं करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश के 282निजी कालेजों को नोटिस जारी किए गए।
    शिमला

    कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 का पालन नहीं करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश के 282निजी कालेजों को नोटिस जारी किए गए।

    By Himachal VartaJuly 8, 2023
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    शिमला  ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ )  राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस माह के अंत तक सभी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा है। कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 का पालन नहीं करने का आरोप है। आपदा प्रबंधन योजना लागू नहीं करने पर हिमाचल प्रदेश के 282 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इस माह के अंत तक सभी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा है। कॉलेज प्रबंधनों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 का पालन नहीं करने का आरोप है। विनियामक आयोग ने शिक्षण संस्थानों के भवनों को सुरक्षित करने और नोडल अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी मांगी है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि आपदा प्रबंधन योजना को लागू नहीं किया जाना गंभीर मामला है। निजी कॉलेजों से इस बाबत जवाब मांगा गया है। इस मामले में कोताही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में निजी क्षेत्र में खोले गए डिग्री, बीएड, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से अभी तक आपदा प्रबंधन योजना को लागू नहीं करने का कारण पूछा गया है। सभी कॉलेज प्रबंधनों को नोटिस जारी कर इस योजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों सहित शिक्षकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रावधान करना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद अधिकांश संस्थानों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में क्या भवनों का निर्माण तय मानकों के तहत किया गया है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा उपकरणों की स्थिति कैसी है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति क्या नियमों के तहत हुई है या नहीं। इसकी जानकारी मांगी गई है।

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