शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) प्रदेश सरकार नदियों के किनारे भवन निर्माण के लिए नियम सख्त करने की तैयारी में है। नदियों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई है। नदी-नालों के किनारे 420 भवन ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 2,300 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार नदियों के किनारे निर्माण कार्य के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। यह भी नियम बनाया जाएगा कि अगर प्रदेश में अवैध निर्माण किया तो मालिक के अलावा अब ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होगी। प्रदेश में अभी नदी-नालों से 25 मीटर दूरी भवन निर्माण की छूट है। हिमाचल में बारिश ने इस बार तबाही मचाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 8,000 करोड़ के नुकसान की बात कह चुके हैं।कृषि मंत्री चंद्र कुमार पहले ही कह चुके हैं कि नदी-नालों के किनारे भवन निर्माण पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वह इस मामले को कैबिनेट में उठाएंगे।
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Sunday, May 18