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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए 21से45वर्ष की आयु को 18से35कर दिया गया है।
    शिमला

    सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए 21से45वर्ष की आयु को 18से35कर दिया गया है।

    By Himachal VartaAugust 29, 2023
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    शिमला ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )  हिमाचल प्रदेश में अब वार्षिक 50 हजार रुपये की पारिवारिक आय वाली महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त हो सकेंगी। पूर्व में तय वार्षिक आय 35 हजार रुपये थी, जिसे अब सालाना 50,000 रुपये कर दिया गया है। सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की आयु शर्त को 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। 25 की जगह 16 अंकों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी को चयन का अधिकार दिया है। चयन कमेटी में बाल विकास परियोजना अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। भर्ती का विज्ञापन बाल विकास परियोजना अधिकारी जारी करेंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम 20 दिन दिए जाएंगे। सोमवार को राजपत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काे प्रतिमाह 9,500 रुपये, मिनी कार्यकर्ता को 6,600 और सहायिका को 5,200 रुपये का मानदेय मिलेगा। शादी या तलाक की स्थिति में ही इनके तबादले हो सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में तबादले नहीं होंगे। 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होगी।। साल में सिर्फ एक दिन 30 अप्रैल को इन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। प्रदेश में अब होने वाली इन श्रेणियों की भर्तियों के लिए यह संशोधित नियम लागू होंगे।

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