Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
    • शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, July 23
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए 21से45वर्ष की आयु को 18से35कर दिया गया है।
    शिमला

    सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए 21से45वर्ष की आयु को 18से35कर दिया गया है।

    By Himachal VartaAugust 29, 2023
    Facebook WhatsApp

    शिमला ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )  हिमाचल प्रदेश में अब वार्षिक 50 हजार रुपये की पारिवारिक आय वाली महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त हो सकेंगी। पूर्व में तय वार्षिक आय 35 हजार रुपये थी, जिसे अब सालाना 50,000 रुपये कर दिया गया है। सुक्खू सरकार ने भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की आयु शर्त को 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। 25 की जगह 16 अंकों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी को चयन का अधिकार दिया है। चयन कमेटी में बाल विकास परियोजना अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। भर्ती का विज्ञापन बाल विकास परियोजना अधिकारी जारी करेंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम 20 दिन दिए जाएंगे। सोमवार को राजपत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काे प्रतिमाह 9,500 रुपये, मिनी कार्यकर्ता को 6,600 और सहायिका को 5,200 रुपये का मानदेय मिलेगा। शादी या तलाक की स्थिति में ही इनके तबादले हो सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में तबादले नहीं होंगे। 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होगी।। साल में सिर्फ एक दिन 30 अप्रैल को इन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। प्रदेश में अब होने वाली इन श्रेणियों की भर्तियों के लिए यह संशोधित नियम लागू होंगे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
    • शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.