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    Home»हिमाचल प्रदेश»मंडी»फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए उपलब्धःजिला निर्वाचन अधिकारी
    मंडी

    फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए उपलब्धःजिला निर्वाचन अधिकारी

    By Himachal VartaSeptember 2, 2023
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    मंडी  ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ )   जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपडेट की गई निर्वाचक नामावली 8 सितम्बर तक जिला के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम, तहसीलों व उप तहसीलों में निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेेंगी।उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित व अद्यतन बनाए रखने के उद्देश्य से बी.एल.ओ. द्वारा 21-07-23 से अपने मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में विद्यमान प्रविष्टियों के सत्यापन का कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जो कि दिनांक 21-08-23 तक चला। इस दौरान 01-10-23 की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके मतदाताओं की पहचान कर प्रारूप 6 पर आवेदन प्राप्त किए गए और स्थानान्तरित मतदाता भी चिन्हित किये गये। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में दोहरे रूप से पंजीकृत व मृत मतदाताओं की पहचान की गई तथा फोटो मतदाता सूची में मतदाताओं की खराब व धुंधली फोटो को रंगीन फोटो से परिवर्तित करने हेतु भी पहचान की गई।उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 25 के प्रावधानुसार 2 से 8 सितम्बर, 2023 तक मतदान केंद्रों की सूचियां प्रारूप में प्रकाशित की जायेंगी। यह सूचियां समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों, समस्त निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं उप-मंडलाधिकारी (नागरिक), समस्त तहसीलों व उप-तहसीलों के कार्यालयों में जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेेंगी।इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला मंडी के समस्त 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम भी समस्त निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों एवं उप-मण्डलाधिकारी की देखरेख में दिनांक 22-08-2023 से 31-08-23 तक चलाया गया था।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिलावासी मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के सम्बंध में अपनी कोई आपत्ति अथवा परामर्श 2 से 8 सितम्बर, 2023 तक अपने जिले से सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधीश), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एडीएम/ एसडीएम) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
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