शिमला ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) सेब को खड्ड में बहाने वाले बागवान पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक लाख जुर्माना लगाया है। नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के 2013 के आदेशों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण कानून का हवाला दिया है। इसके साथ ही बागवान यशवंत ठाकुर को जुर्माने की रकम 15 दिनों में बोर्ड के बैंक खाते में जमा करने को कहा है।शिमला, राज्य ब्यूरो: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीते जुलाई माह में सेब को खड्ड में बहाने वाले रोहड़ू क्षेत्र के बागवान यशवंत ठाकुर पर एक लाख जुर्माना लगाया है। हालांकि बागवान यशवंत ठाकुर को इस बारे भेजे नोटिस में बोर्ड ने एक लाख की धनराशि का जुर्माना लगाने की जगह पर्यावरण को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करार दिया है। दिए गए नोटिस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी के 2013 के आदेशों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण कानून का हवाला भी दिया है।इसके साथ ही बागवान यशवंत ठाकुर को जुर्माने की रकम 15 दिनों में बोर्ड के बैंक आफ बड़ोदा के खाते में जमा करने को कहा है। ऐसा न करने की स्थिति में यशवंत ठाकुर के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगा।
सेब फेंकने का वीडियो हुआ था वायरल उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते जुलाई व अगस्त माह में भारी बारिश ने कहर बरपाया। जुलाई माह में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में सडकें क्षतिग्रस्त हुई थी। इसी बीच रोहड़ू के बागवान यशवंत ठाकुर का इंटरनेट मीडिया पर सेब को गाड़ी से क्रेट में उतार कर खड्ड में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ। उस समय विपक्षी भाजपा ने इस मुद्दे को लपकते हुए सरकार पर निशाना साधा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस
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Wednesday, July 9