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    Home»हिमाचल प्रदेश»राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई
    हिमाचल प्रदेश

    राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई

    By Himachal VartaJuly 20, 2020
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    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

    शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है।
    मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।
    मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बस किरायों में वृद्धि का निर्णय लिया है। पहले तीन किलोमीटर के लिए अब पांच रुपये के स्थान पर सात रुपये किराया वसूल किया जाएगा। तीन किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराये में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।
    उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए आॅनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।
    सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-केबिनेट के लिए हार्डवेयर की प्रस्तुति दी और मंत्रिमंडल ने विभाग को 16 कार्य स्थल (वर्क स्टेशन) खरीदने के लिए अधिकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा आॅडिट करवाया जाएगा।
    बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हमीरपुर जिला की उखली में 0-37-54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर 33/11 केवी उप केंद्र निर्मित करने के लिए सरकारी भूमि देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 11,26,200 रुपये की दर और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रुपये प्रतिमाह पट्टे पर दी जाएगी।
    मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिक्करी सैक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20 प्रतिशत यानी एकमुश्त 34008 रुपये और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए एक रूपये प्रतिमाह पट्टे पर आठ मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की।
    बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ, जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है।
    मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड मेहला-1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।
    अभियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है।
    बैठक में सांसदों और विधायकांे को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वापिस लेने की सहमति बनी। बहरहाल, यह सुविधा पूर्व सांसदों और विधायकों को जारी रहेगी।
    मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके।
    ऊना जिला के लाला जगत नरैण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया है।

     

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