Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • पूर्वाभ्यास का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी प्रकार से सम्पन्न कराना- मनमोहन शर्मा
    • जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के 28 मई को द्वितीय चरण में हुए मतदान व मतों की गणना के उपरांत चुनावों का परिणाम घोषित।
    • शिलाई क्षेत्र में बोलेरो कैम्पर दुर्घटनाग्रस्त, महिला की मौत और कई लोग घायल
    • तृतीय चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण – मनमोहन शर्मा
    • विकास खण्ड सोलन के द्वितीय चरण के निर्वाचन के परिणाम घोषित
    • सिरमौर में द्वितीय चरण में 85.16 प्रतिशत मतदान दर्ज – जिला निर्वाचन अधिकारी
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 30
    Himachal Varta
    Home»स्वास्थ्य»राजगढ तहसील के कोठिया-जाजर के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम
    स्वास्थ्य

    राजगढ तहसील के कोठिया-जाजर के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

    By Himachal VartaJuly 22, 2020
    Facebook WhatsApp

    नाहन। जिला सिरमौर के उपमण्डल राजगढ़ की ग्राम पंचायत कोठिया जाजर में दो व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत कोठिया-जाजर व वार्ड न0-4 को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया हैं। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडकर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त, नगर पंचायत राजगढ के वार्ड न0-2 और ग्राम पंचायत कोठिया-जाजर के ग्राम दरोटी व चोकन को बफर जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित नगर पंचायत क्षेत्र में पार्षद तथा ग्राम पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में नगर पंचायत राजगढ व खण्ड विकास अधिकारी राजगढ द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • पूर्वाभ्यास का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी प्रकार से सम्पन्न कराना- मनमोहन शर्मा
    • जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के 28 मई को द्वितीय चरण में हुए मतदान व मतों की गणना के उपरांत चुनावों का परिणाम घोषित।
    • शिलाई क्षेत्र में बोलेरो कैम्पर दुर्घटनाग्रस्त, महिला की मौत और कई लोग घायल
    • तृतीय चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण – मनमोहन शर्मा
    • विकास खण्ड सोलन के द्वितीय चरण के निर्वाचन के परिणाम घोषित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.