Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • सत्य, अहिंसा और राष्ट्रप्रेम के संदेश से गूंजा अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन
    • जेएनवी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर
    • भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चंबा मैदान में समय सारणी निर्धारित
    • पांवटा के निखिल गुप्ता की लाश आज हरियाणा के हथनी कुंड से बरामद हुई हैं
    • सर्दियों में हिमाचल: बर्फ, ठंड और बदलते मौसम के बीच बढ़ते आपदा जोखिमों से निपटने की तैयारी जरूरी
    • पांवटा साहिब में दूध उत्पादकों की अहम बैठक, नकली दूध के खिलाफ एकजुट हुए किसान नेता
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, October 1
    Himachal Varta
    Home»स्वास्थ्य»ग्राम पंचायत शिलाई  के  साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम 
    स्वास्थ्य

    ग्राम पंचायत शिलाई  के  साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम 

    By Himachal VartaJuly 22, 2020
    Facebook WhatsApp

    नाहन। जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत शिलाई में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत शिलाई में  पुलिस चौकी के समीप मुख्य चौक पर बाली-कोटी रोड के विभाजन स्थल से  शिलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के गेट तक  के क्षेत्र को   सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 से नया रोड़  के विभाजन क्षेत्र से लेकर  मुख्य चौक पर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। अस्पताल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा केवल आपातकालीन स्थिति व टमाटर ले जा रहे किसानों को ही जाने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 पर किसी भी वाहन को रूकने की अनुमति नहीं होगी तथा वाहन खडे करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी । यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी शिलाई द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। यूको बैंक शिलाई जोकि बफर जोन में स्थित है, सभी कर्मचारियों के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • सत्य, अहिंसा और राष्ट्रप्रेम के संदेश से गूंजा अरिहंत इंटरनेशनल विद्यालय नाहन
    • जेएनवी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर
    • भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चंबा मैदान में समय सारणी निर्धारित
    • पांवटा के निखिल गुप्ता की लाश आज हरियाणा के हथनी कुंड से बरामद हुई हैं
    • सर्दियों में हिमाचल: बर्फ, ठंड और बदलते मौसम के बीच बढ़ते आपदा जोखिमों से निपटने की तैयारी जरूरी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.