Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • अनिरुद्ध सिंह 25 जून को ज़िला सोलन के प्रवास पर
    • उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में यूको आरसेटी की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    • ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में नाहन के 72 वर्षीय डॉ पीटर डिसूजा बने चैंपियन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, June 24
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»राज्य में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन
    हिमाचल प्रदेश

    राज्य में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन

    By Himachal VartaJuly 26, 2020
    Facebook WhatsApp
    शिमला। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आवागमन से संबंधित जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है।
    उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी और अभ्यर्थी अपने माता-पिता के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के कारण प्रदेश के भीतर और बाहर आवागमन करना चाहते हैं, उन्हें राज्य में 72 घण्टों के भीतर आवागमन करने की स्थिति में क्वारंटीन नियमों से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को प्रदेश में आने व वापिस आने के लिए वैद्य दस्तावेज माना जाएगा और विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अलग से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में परीक्षा के लिए आने की स्थिति में उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय होटलों एवं इकाइयों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
    प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही बागवानों, कृषकों और ठेकेदारों द्वारा प्रदेश के बाहर से श्रमिकों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन अवधि पूरी होने के पश्चात या कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात ही कार्य स्थल पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

     

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • अनिरुद्ध सिंह 25 जून को ज़िला सोलन के प्रवास पर
    • उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में यूको आरसेटी की जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.