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    Home»हिमाचल प्रदेश»उपमण्डल शिलाई की ग्राम पंचायत बकरास के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    उपमण्डल शिलाई की ग्राम पंचायत बकरास के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

    By Himachal VartaJuly 30, 2020
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    नाहन। जिला सिरमौर के उपमण्डल शिलाई की ग्राम बमराड़ व कुराया में दो व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत बकरास के गांव बम्बार्ड के पूरे क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्यारी-गुन्डाह के गांव कराया के समस्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपनेघरों मे ही रहना होगा।  इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत बकरास की ग्राम क्यारका से ग्राम फेडोग की पहुंच मार्ग और ग्राम पंचायत क्यारी-गुन्डाह में गांव दोहर से गांव गुडाह तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी एटीएम और बैंक बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। वाहनों की आवजाही के लिए मिलाह से गुन्डाह की ओर जाने वाली सड़क खुली रहेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ शिलाई द्वारासमय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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