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    Home»हिमाचल प्रदेश»नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 12 व 13 के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  
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    नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 12 व 13 के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  

    By Himachal VartaJuly 30, 2020
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    नाहन। नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 12 व 13 में दो व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 12 की पुलिस चौकी, कच्चा टैंक के नजदीक प्रदीप कुमार पुत्र श्री जगत राम के निवास को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है और वार्ड नम्बर 12 के शेष क्षेत्र तथा वार्ड नम्बर 11 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। इसी प्रकार, वार्ड नम्बर 13 में मुख्य सड़क से वाल्मिकी बस्ती की ओर जाने वाली सड़क पर पदम सिंह, पुरण सिंह, रोशन लाल, अमरनाथ, प्रदीप कुमार के घर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व वार्ड नम्बर 13 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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