नाहन। ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के कंडईवाला, गांव बर्मा और पापड़ी तथा गांव डाकरा तथा ग्राम पंचायत सुरला के गांव अमरियों और माउवाला को आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने कन्टेनमेंट जोन व बफर जोन से बाहर करने के आदेश जारी किए है
सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Breakng
- पवित्र श्री रेणुका जी झील में डूबने से अज्ञात व्यक्ति की मौत।
- भाजपा अध्यक्ष के साथ शिक्षक को तस्वीर लेना पड़ा महंगा हुआ निलंबित
- राजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शवराजगढ़ जंगल में लटका मिला व्यक्ति का शव
- नहाते हुए टोंस नदी में डूबा पांवटा का18 वर्षीय युवक
- कांग्रेस के चुनावी पोस्टर में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं मिली जगह
- बुजुर्ग का एटीएम बदलकर निकाले 74000 , आरोपी जीरकपुर से गिरफ्तार
Sunday, May 19