नाहन। ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के कंडईवाला, गांव बर्मा और पापड़ी तथा गांव डाकरा तथा ग्राम पंचायत सुरला के गांव अमरियों और माउवाला को आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने कन्टेनमेंट जोन व बफर जोन से बाहर करने के आदेश जारी किए है
सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Friday, April 26