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    Home»हिमाचल प्रदेश»ग्राम पंचायत बनकला, सुरला, बर्मा पापड़ी और कालाआम्ब में कोरोना पॉजीटीव केस आने पर कई क्षेत्रों  को  कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    ग्राम पंचायत बनकला, सुरला, बर्मा पापड़ी और कालाआम्ब में कोरोना पॉजीटीव केस आने पर कई क्षेत्रों  को  कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

    By Himachal VartaAugust 14, 2020
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    नाहन। ग्राम पंचायत बनकला, सुरला, बर्मा पापड़ी और कालाआम्ब में कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर-4 मंे स्थित श्री हितेन्दर के सम्पुर्ण निवास को, ग्राम पंचायत सुरला में स्थित श्री धमेद्र सिंह सपुत्र लखी राम, दीपक कुमार सपुत्र राधे श्याम, सुरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री बाबुराम, श्रीमती सत्या देवी पत्नी बाबुराम के निवास स्थानों, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी में ग्राम कन्डेई वाला डाकरा में स्थित, श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री जय चंद,  श्रीमती बवली देवी पत्नी श्री मान सिंह के निवास स्थान, ग्राम पंचायत कालाआम्ब की ग्राम ओगली में स्थित श्री सुशील कुमार सपुत्र ज्ञान सिंह के निवास स्थान को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर 4 का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत सुरला के ग्राम छरजन का शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी की ग्राम कन्डेई वाला डाकरा का शेष क्षेत्र और ग्राम पंचायत कालाआम्ब की ग्राम ओगली के शेष क्षेत्र को  बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वह भी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और सभी जरूरी सावधानियां बरतेंगे। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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