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    Home»स्वास्थ्य»ग्राम पंचायत सतीवाला के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम 
    स्वास्थ्य

    ग्राम पंचायत सतीवाला के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम 

    By Himachal VartaAugust 11, 2020
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    ग्राम पंचायत बनेठी के वार्ड न0 5 का कुछ क्षेत्र भी कन्टेनमेंट जोन घोषित
    नाहन। नाहन  तहसील की ग्राम पंचायत सतीवाला की ग्राम गड्डा भूडी वार्ड न0 1 में व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां  आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत सतीवाला मे स्थित वार्ड न0 1 में सुखचैन ंिसहं सपुत्र श्री जगत सिंह और बलविन्द्र सिंह सपुत्र श्री साधूराम के घर के क्षेत्र और ग्राम पंचायत बनेठी की ग्राम छामला वार्ड न0 5 में स्थित विनोद कुमार और दोलत राम सपुत्र श्री रघुवीर सिंह व मंगल सिंह व राजेन्द्र सिंह सपुत्र श्री बलवीर सिंह के घर के क्षेत्र को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया हैं।
    इसके अतिरिक्त ग्र्राम गड्डा भूडी का शेष क्षेत्र व बनेठी ग्राम पंचायत की ग्राम घासनी के शेष क्षेत्र को  बफर जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।
    इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की  जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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