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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद नाहन, नगर पंचायत राजगढ व तहसील नौहराधार के कुछ क्षेत्र किए सील – डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद नाहन, नगर पंचायत राजगढ व तहसील नौहराधार के कुछ क्षेत्र किए सील – डीएम

    By Himachal VartaAugust 21, 2020
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    नाहन।  नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 5 व 9 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के उपरान्त जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 5 मंे स्थित फायर स्टेशन के नजदीक विनोद शर्मा पुत्र हरी चंद की किराए पर दी गई इमारत तथा वार्ड नम्बर 9 मिया मंदिर में महेन्द्र अरोड़ा मोबाइल की दुकान के नजदीक कस्तुरी लाल, पुत्र राम राखु के घर को  कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 5 व 9 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।
    इसी प्रकार राजगढ़ तहसील की नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नम्बर 4 में शंकर विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल के परिसर को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 4 के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।
    नौहराधार तहसील के भराड़ी गांव व भराड़ी (चाडग-बास) में स्थित ज्ञान चंद पुत्र कुला नंद के घर को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। भराड़ी गांव में नरेन्द्र पुत्र दौलत राम, गोपाल पुत्र बस्ती राम, हरी राम पुत्र रण सिंह तथा पूर्व में स्थित ज्ञान चंद के घर तक का क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है तथा गांव भराड़ी (चाडग बास) में ज्ञान चंद के घर की उत्तर दिशा में स्थित हरी राम पुत्र रण सिंह, पूर्व दिशा  में स्थित राजेन्द्र पुत्र नीता राम तथा पश्चिम दिशा दिशा में स्थित कमल राज पुत्र रूप सिंह व दक्षिण दिशा  में मिला राम पुत्र कुन्दन सिंह के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    कन्टेंनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
           उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर परिषद नाहन के कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सम्बधित वार्ड के पार्षद की सहायता से तथा नगर पंचायत राजगढ़ के कन्टेनमेंट जोन में संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा मुहैया करवाई जाएगी तथा तहसील नौहराधार के गांव भराडी व भराडी (चाडग-बास) में संबंधित पंचायत के प्रधान/उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी।
    आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। नगर परिषद नाहन के सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा तथा नगर पंचायत राजगढ में सचिव नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा व नौहराधार में बीडीओ संगडाह  द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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